जीएसटी काउंसिल अब पुरानी कार बेचने पर भी वसूलेगा टैक्स
नई दिल्ली । जीएसटी काउंसिल ने हाल ही में एक नया नियम लागू किया है, जिसके अनुसार अब कारों की बिक्री पर 18 फीसदी जीएसटी लागू किया जाएगा। इसका अर्थ है कि कार के खरीद मूल्य और बिक्री मूल्य के बीच के मार्जिन पर जीएसटी लागू होगा। यदि कोई व्यक्ति कार खरीदता है और उसे उसे कम कीमत पर बेचता है, तो भी टैक्स वसूला जाएगा। इस नियम से वाहन उद्योग और व्यापारियों के बीच चर्चा हो रही है। जबकि जीएसटी काउंसिल इसे पारदर्शिता और सटीक टैक्स वसूली के लिए एक कदम बताता है, तो कई व्यापारियों और उपभोक्ताओं ने इसे सवालों से घेर दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह नियम जीएसटी के माध्यम से है, न कि कैपिटल गेन टैक्स से। यह नया नियम संपत्ति के लाभ या नुकसान पर वस्तु और सेवा पर कर लगाने का है, जिससे आम लोगों और व्यापारियों के बीच असमंजस का सिलसिला जारी है।

राशिफल: जानिए, कैसा रहेगा आपका आज का दिन (14 फ़रवरी 2026)
धरती का चलता फिरता कल्प वृक्ष है गौमाता: जगदगुरू राजेन्द्रदास महाराज
नोहलेश्वर महोत्सव आस्था के साथ संस्कृति, परम्परा और सामाजिक समरसता का उत्सव : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
जनगणना से ही समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की रणनीति होती है तय : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
सामूहिक विवाह सबसे उत्तम, खर्चीली शादियों से बचें : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
ग्वालियर कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त की जनगणना में सराहनीय भूमिका
सेवा, समर्पण और संकल्प के साथ करें कार्य : राज्यपाल पटेल
भारत भवन सिर्फ एक भवन नहीं, जीवन की रचना है, अतीत हो रहा है पुन: जीवंत : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
DGCA ने Air India पर लगाया 1 करोड़ का जुर्माना
अवैध बूचड़खानों के खिलाफ हिंदू संगठन का निगम घेराव, पुलिस रोकने पर हनुमान चालीसा पाठ