शाह पर टिप्पणी मामला: राहुल पर केस नहीं चलेगा
रांची । सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने झारखंड सरकार और भाजपा नेता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
2019 के लोकसभा चुनावों से पहले झारखंड के चाईबासा में अपने एक भाषण के दौरान गांधी ने शाह को हत्यारा बताया था। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने राहुल गांधी पर अमित शाह के खिलाफ 2019 में अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप के साथ मानहानि का केस किया था।
सुनवाई के दौरान राहुल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि कई न्यायिक फैसलों में कहा गया है कि केवल पीडि़त व्यक्ति ही आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायत किसी तीसरे पक्ष की ओर से दायर की गई थी। मानहानि मामले में ऐसा करना स्वीकार्य नहीं है। सिंघवी ने पूछा- यदि आप पीडि़त व्यक्ति नहीं हैं, तो शिकायत दर्ज करने के लिए प्रॉक्सी कैसे ले सकते हैं?

बीनागंज जंगल में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, नीलगाय का शिकार करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार
तिलक लगाने पर विवाद बढ़ा, मुबारिक पर धमकी देने का आरोप
मध्य प्रदेश के बरगी डैम हादसे पर सीएम यादव ने जताया शोक, मुआवजे का ऐलान
मध्य प्रदेश के बरगी में नियमों की अनदेखी, एनजीटी आदेश के बावजूद चल रहा था जलविहार
पंजाब विधानसभा सत्र में सियासी घमासान, श्रद्धांजलि के बाद कार्यवाही स्थगित
पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, असम पुलिस नहीं कर सकेगी गिरफ्तारी
अपमान की मंशा न हो तो जाति से बुलाना अपराध नहीं: हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
छत्तीसगढ़ विधानसभा में महिला आरक्षण पर जोरदार हंगामा, विपक्ष का वॉकआउट