घड़ी, चार रुपये और रूमाल चोरी के मामले में 51 साल बाद आरोपी बरी
पुणे (महाराष्ट्र): पुणे में एक कोर्ट के फैसले की चर्चा हो रही है. चोरी के एक मामले में अदालत ने एक व्यक्ति को 51 साल बाद बरी कर दिया है. यह मामला 1974 में दर्ज हुआ था. तीन आरोपियों पर कलाई घड़ी, 4 रुपये और एक रूमाल चोरी करने का आरोप लगाया गया था.
कोर्ट ने 51 साल बाद सबूतों के अभाव में आरोपी को बरी कर दिया है. कोर्ट ने यह फैसला सबूतों की कमी और गवाहों के न होने के कारण सुनाया.
क्या है मामला?
1974 में पुणे के बंडगार्डन पुलिस थाने में चोरी का एक केस दर्ज किया गया था. इस मामले में गुलाब शाहू जाधव, मुकुंद केरबा वाघमारे और राजाराम तुकाराम काले के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. गुलाब शाहू जाधव और मुकुंद केरबा वाघमारे को 10 अप्रैल, 1975 को जुर्म कबूल करने के बाद दोषी ठहराया गया था, जबकि राजाराम काले फरार था.
51 साल से अधिक समय तक फरार रहने के बावजूद, पुख्ता सबूतों की कमी के कारण, पुणे के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट एनजे चव्हाण ने 26 दिसंबर, 2025 को राजाराम काले के खिलाफ सभी वारंट रद्द करते हुए उन्हें बरी करने का आदेश दिया.
पद संभालने के बाद जज चव्हाण ने पुराने और पेंडिंग केसों का रिव्यू करना शुरू किया. उसी के तहत यह केस सामने आया और इस केस में शिकायत करने वालों और गवाहों को फिर से नोटिस और वारंट जारी किए गए. लेकिन, कोई भी कोर्ट में पेश नहीं हुआ. आखिरकार 50 साल से अधिक समय तक फरार रहने के बावजूद, पुख्ता सबूतों की कमी के कारण, कोर्ट ने राजाराम काले के खिलाफ सभी वारंट रद्द करते हुए उन्हें बरी करने का आदेश दिया.

राशिफल 6 अप्रैल 2026: जानिए आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा
पीएम आवास से साकार हुआ सपना: कांति को मिला अपना आशियाना
मरीज को मिला समय पर उपचार, सुकमा के चिकित्सकों की टीम ने दिखाई तत्परता
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष यज्ञदत्त शर्मा की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की
पशुपालन की विभिन्न योजनाओं से किसान होंगे आत्मनिर्भर : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
हरी खाद से बदल रही खेती की तस्वीर : कम लागत, बेहतर मुनाफा और स्वस्थ मिट्टी
शहीद के संघर्ष और बलिदान की गाथा भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा : राज्यपाल पटेल
चंबल के कछुए बने नमामि गंगे मिशन में मां गंगा के ‘प्राकृतिक सफाई-योद्धा’
अवैध खनन के मामले मेें जेसीबी सहित 5 वाहन जब्त