आश्रम में यौन शोषण मामला: पुलिस ने 1077 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल
नई दिल्ली: वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट की 17 छात्राओं के साथ यौन शोषण के मामले में पुलिस ने बुधवार को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती समेत पांच को आरोपी बनाया गया है। पुलिस 1077 पेजों की चार्जशीट पटियाला हाउस कोर्ट में पेश की है, जिनमें 43 को गवाह बनाया गया है। कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की डेट फिक्स की है।
आरोपी पर लगी ये धाराएं
पुलिस ने बताया कि जांच पूरी होने पर सामने आया साक्ष्यों के आधार पर चैतन्यानंद, भावना कपिल, श्वेता और काजल पर यौन उत्पीड़न करने (BNS 75-2), गरिमा को ठेस पहुंचाने (BNS 79), झूठा बयान के लिए धमकाना (BNS 232), मौत या गंभीर चोट पहुंचाने की धमकी देना (BNS 351-3), उम्रकैद तक की सजा वाले केस में सबूत मिटाने (BNS 238-b) के तहत यह चालान किया गया है।
आरोपी ने किया था दावा
आपको बता दें कि इससे पहले कैदी ने राजधानी की एक कोर्ट में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने दावा किया था कि उसकी जान को खतरा है। जिसके बाद जेल प्रशासन ने मजिस्ट्रेट के सामने जेल की रिपोर्ट में पेश की। जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट के साइन वाली इस रिपोर्ट में कहा कि कैदी सेफ कस्टडी में है।
कैदी को दी गई थी सलाह
इसके साथ ही रिपोर्ट में कहा गया कि आरोपी चैतन्यानंद को सलाह दी गई है कि जब भी उसे कोई परेशान या धमकी दे तो वह तुरंत किसी भी जेल अधिकारी या सीधे नीचे साइन करने वाले को मामले की रिपोर्ट कर सकता है। इस तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
जेल प्रशासन ने दिए आदेश
इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जेल स्टाफ को सतर्क रहने और चैतन्यानंद को किसी शिकायत को बिना किसी देरी के दूर करने का आदेश दिया गया है। आरोपी ने जेल वैन और लॉक-अप को लेकर भी “डर” जताया था। जेल से कोर्ट ले जाते समय उनकी सिक्योरिटी पक्का करने के लिए दिल्ली पुलिस के DCP रैंक के एक ऑफिसर को एक लेटर भेजा गया है।

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