हाईकोर्ट से मिली राहत, विजय मिश्र के बेटे विष्णु को मिली जमानत
प्रयागराज : भदोही के बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। गोपीगंज थाने में आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। वर्ष 2022 में पुलिस ने विवेचना के दौरान एके-47 और कारसूत बरामद करने का दावा किया था। इसके अलावा विष्णु मिश्रा पर कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। यह फैसला जस्टिस राजवीर सिंह की अदालत ने सुनाया।
यह है पूरा मामला
2022 में भदोही के गोपीगंज थाने में विष्णु मिश्रा के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 3/7 -25 और 29-B में एफआईआर दर्ज हुई थी। विष्णु मिश्रा के खिलाफ दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में भी कई मामले पहले से दर्ज है। पूर्व विधायक विजय मिश्रा और विष्णु मिश्रा पर गायिका के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था।
विजय मिश्रा इन दिनों आगरा जेल में बंद हैं जबकि बेटा विष्णु लखीमपुर खीरी जेल में बंद है। चार अगस्त 2022 को पुलिस ने गोपीगंज के अमवा स्थित बंद पड़े एक पेट्रोल पंप से नाइन एमएम के पांच कारतूस, नाइन एमएम की एक पिस्टल, चार मैगजीन, 375 कारतूस और एक एके-47 राइफल बरामद की थी।

Mamata Banerjee का दावा: बंगाल में फिर बनेगी TMC सरकार
ईरान-यूएस तनाव के बीच फंसा सुपरटैंकर, रणनीतिक हलचल तेज
सम्राट चौधरी का दिल्ली दौरा, कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज
ईरान की कड़ी चेतावनी, अमेरिका की किसी भी कार्रवाई का जवाब देने की बात
अमिताभ बच्चन से सचिन तेंदुलकर तक, लंदन में दिखा भारत का गौरव
मुरैना में सनसनी: बदमाशों ने BJP नेता के घर पर चलाई गोलियां
SBI के साथ अनुबंध के बाद कर्मचारियों को मिलेगा भारी बीमा फायदा
34 साल पुरानी एयरलाइन का अंत, उड़ानें रद्द और नौकरी पर संकट
टी20 विश्व कप के लिए भारतीय महिला टीम का ऐलान, हरमनप्रीत कौर बनी कप्तान
MSU में नया कोर्स शुरू, छात्र पढ़ेंगे मोदी तत्व और RSS का इतिहास