जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर थाना औद्योगिक क्षेत्र जावरा पुलिस की त्वरित कार्रवाई — सांची मिल्क पार्लर में चोरी का कुछ ही घंटों में खुलासा, जिला बदर आरोपी गिरफ्तार, चोरी गया मशरूका बरामद//

*जिला बदर की शर्तों का उल्लंघन कर पुनः अपराध करने पर आरोपी के विरुद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 14 के तहत भी कार्यवाही*

रतलाम | दिनांक 12/06/2026

पुलिस अधीक्षक रतलाम श्री अमित कुमार (भा.पु.से.) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विवेक कुमार तथा नगर पुलिस अधीक्षक जावरा श्री युवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में थाना औद्योगिक क्षेत्र जावरा पुलिस ने चोरी की वारदात का त्वरित खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी गया सम्पूर्ण मशरूका बरामद करने में सफलता प्राप्त की है।

*घटना का संक्षिप्त विवरण–* दिनांक 12.06.2026 को फरियादी मनोज पिता गंगाराम शर्मा, उम्र 49 वर्ष, निवासी पुराने अस्पताल के पीछे, ब्राह्मण गली, जावरा द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि ग्राम अरनिया पीथा मंडी स्थित उनकी सांची मिल्क पार्लर एवं मसाला जोन की गुमटी का अज्ञात व्यक्ति द्वारा रात्रि में ताला तोड़कर अंदर रखा नमकीन, बेकरी का सामान तथा गुल्लक में रखी नगदी चोरी कर ली गई है।
फरियादी की रिपोर्ट पर थाना औद्योगिक क्षेत्र जावरा में अपराध क्रमांक 330/2026 अंतर्गत धारा 331(4) एवं 305(ए) बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।

*पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई–* प्रकरण में घटना की गम्भीरता को देखते हुए अज्ञात आरोपी गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक रतलाम श्री अमित कुमार(भा.पु.से.) के निर्देशन मे अति.पुलिस अधीक्षक रतलाम श्री विवेक कुमार व नगर पुलिस अधीक्षक जावरा श्री युवराजसिंह चौहान के मार्गदर्शन मे थाना औ. क्षेत्र. जावरा के थाना प्रभारी निरीक्षक प्रकाश गाडरिया के नेतृत्व में अज्ञात आरोपी की पतारसी व चोरी गया मश्रुका बरामगी हेतु टीम गठित की गयी।
प्रकरण में गठित टीम द्वारा सीसीटीवी फुटैज, तकनिकी साक्ष्य, एवं मुखबीर सूचना के आधार पर कुछ ही समय में अज्ञात आरोपी की पतारसी कर आरोपी राहुल पिता जगदीश हायरी जाति भील उम्र 22 साल निवासी ग्राम झालवा को गिरफ्तार किया गया एवं आरोपी के कब्जे से चोरी गया मश्रुका नमकीन व बेकरी का सामान किमत करीबन 5000/- तथा गुल्ले मे रखे नगदी 2500/- रुपये जप्त किया गया ।

*जिला बदर आदेश का उल्लंघन–* विवेचना के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि आरोपी राहुल हायरी को माननीय जिला दण्डाधिकारी, रतलाम द्वारा पूर्व में एक वर्ष की अवधि हेतु निर्धारित शर्तों के साथ पाबंद किया गया था।
जिला दंडाधिकारी महोदय रतलाम द्वारा यह आदेश दिया गया कि आरोपी दिनांक 07.01.26 से एक वर्ष हेतु ऐसी रीति मे आचरण करें जिससे आम जनता को संत्रास उत्पन्न नही होकर माह के प्रथम एवं तृतीय सोमवार को अपनी हाजिरी थाना प्रभारी औ.क्षेत्र.जावरा के समक्ष देने हेतु पाबन्द किया गया था। इसके बावजूद आरोपी ने उक्त शर्तों का उल्लंघन करते हुए पुनः आपराधिक कृत्य किया। जिस पर धारा 14 म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 बढायी गयी। आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं माननीय न्यायाल पेश किया जावेगा ।

*गिरफ्तार आरोपी–* राहुल पिता जगदीश हायरी,
उम्र 22 वर्ष, जाति भील, निवासी ग्राम झालवा।

*जप्त मशरूका–* चोरी गया नमकीन एवं बेकरी का सामान (कीमत लगभग ₹5,000)
- नगद राशि ₹2,500
*कुल बरामद मशरूका मूल्य – ₹7,500*

*सराहनीय भूमिका –* उक्त कार्रवाई में निरीक्षक प्रकाश गाडरिया, उपनिरीक्षक कुलदीप डाबी, सहायक उपनिरीक्षक छगनलाल हाड़ा, प्रधान आरक्षक योगेश सैनी, प्रधान आरक्षक धीरेन्द्र सिंह, आरक्षक बालकृष्ण चंदेल, आरक्षक रविन्द्र सिंह, आरक्षक रवि पाटीदार, आरक्षक योगेश राठौर एवं आरक्षक चेतन राठौड़ की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही।


ग्लोबल इंडिया टीवी से जिला संवाददाता लाखनसिंह सिसोदिया की स्पेशल रिपोर्ट