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आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं घर-घर जाकर दे रही है लाड़ली बहना योजना की जानकारी

झाबुआ

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं घर-घर जाकर दे रही है लाड़ली बहना योजना की जानकारी
झाबुआ – 13 मार्च, 2023। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा 5 मार्च को जम्बूरी मैदान भोपाल से मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना का शुभारंभ किया गया हैं। योजनान्तर्गत सभी पात्र महिलाओं को उक्त योजना का लाभ निर्धारित समय सीमा में दिया जाये। इसके लिए जिले की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर-घर जाकर महिलओं को यह बता रही है कि योजना के लिए सबसे आवश्यक दस्तावेज महिला का समग्र आईडी है। फार्म में दर्ज महिला का हस्ताक्षरित स्व-घोषणा पत्र ही सम्पूर्ण दस्तावेज है। योजना का लाभ लेने के लिए किसी भी महिला का समग्र आईडी आधार से लिंक होना अनिवार्य है तथा आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना अनिवार्य है। तभी महिला को योजनानुसार 1000 रुपये प्रतिमाह की राशि प्राप्त होगी। इसके अलावा अन्य कोई दस्तावेज योजना के अंतर्गत नही चाहिए।
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत पात्रता, योजनान्तर्गत मध्यप्रदेश की निवासी 23 से 60 वर्ष तक की आयु की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाए पात्र होगी। महिला की आयु केलेण्डर वर्ष में 01 जनवरी 2023 की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो। उन्हे योजना के तहत 1 हजार रूपये प्रतिमाह की राशि दी जायेगी एवं इसका भुगतान आवेदिका के स्वयं के आधार लिंक डीबीटी इनेबल्ड बैंक खाते से किया जायेगा। महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अथवा अन्य किसी योजना में प्रतिमाह 1 हजार रूपये से कम राशि प्राप्त हो रही हो तो उतनी अतिरिक्त राशि योजना में स्वीकृत की जायेगी। आवेदन के लिये महिला का परिवार की समग्र आईडी, स्वयं की समग्र आईडी एवं स्वयं का आधार कार्ड अनिवार्य है। आधार कार्ड एवं समग्र में नाम एक समान होना चाहिए। किसी प्रकार की अगर त्रुटि हो तो उसे अभी दुरूस्त किया जा सकता है। योजना के अंतर्गत विशेष शिविरों का आयोजन कर निःशुल्क फार्म भरे जायेंगे।
योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाऐ अपात्र होगीः- जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो। परिवार के सदस्यो के पास संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो। परिवार का कोई सदस्य राज्य एवं केन्द्र सरकार के कार्यालय, मण्डल, उपक्रम में नियमिति एवं संविदा कर्मी हो तथा पेंशन भोगी हो। परिवार का कोई सदस्य वर्तमान एवं पूर्व सांसद, विधायक हो। स्थानीय निर्वाचन के अंतर्गत सरपंच इस योजना के अंतर्गत अपात्र है तथा पंच एवं उपसरपंच योजना के अंतर्गत पात्रता की श्रेणी में आते है। परिवार के सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो।

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