मुरैना जिले में पुनः सफेद, अमानक तार के उपयोग पर धारा 144 में प्रतिबंध
विद्युत चोरों पर होगी कार्यवाही
मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी मुरैना के महाप्रबंधक ने बताया कि जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर श्री अंकित अस्थाना ने 12 अप्रैल से 11 जून 2023 तक 03 माह के लिये मुरैना जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये अवैधानिक रूप से विद्युत के सफेद, अमानक तार का उपयोग प्रतिबंधित किया है। ऐसी स्थिति में समस्त क्षेत्रीय अधिकारियों, कर्मचारियों को सफेद, अमानक तार का उपयोग करने वालों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहित की धारा 188 के अन्तर्गत पुलिस थाना में प्रकरण पंजीबद्ध कर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
महाप्रबंधक श्री पीके शर्मा ने बताया कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 126 एवं 138 के अन्तर्गत विद्युत चोरों एवं विद्युत बिलों की बकाया राशि के विरूद्ध भी की जायेगी। विद्युत कर्मचारियों को सुरक्षा के लिये सुरक्षा उपकरण कीट मुरैना जिले में प्रदान की गई है। जिससे जानमाल की हानि न हो। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अन्तर्गत 03 साल की कारावास सजा एवं राजस्व हानि दण्ड दोनों का प्रावधान है। इसी प्रकार आईपीसी की धारा 188 में दो साल की सजा का प्रावधान है। साथ ही मुरैना जिले में लगातार उपभोक्ताओं के लिये मुनादी कराई जा रही है। उपभोक्ताओं से अपील है कि अवैधानिक विद्युत का उपयोग न करें, विधिवत कनेक्शन लेकर ही विद्युत का उपयोग करें।