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पूर्व मंत्री उमंग सिंगार को कोर्ट से नहीं मिली राहत

पूर्व मंत्री उमंग सिंगार को कोर्ट से नहीं मिली राहत

कमलनाथ सरकार में रहे पूर्व वन मंत्री उमंग सिंगार को दुष्कर्म के मामले में कोर्ट से भी राहत नहीं मिल रही है।
सिंगार पर लगे दुष्कर्म के मामले में सिंगार ने विशेष न्यायालय में जमानत के लिए एक आवेदन दिया जिसको विशेष न्यायालय ने खारिज कर दिया है।

आपको बता दें कि दुष्कर्म मामले में फंसे पूर्व मंत्री तथा गंधवानी विधायक उमंग सिंघार ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था, लेकिन शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश मुकेश नाथ ने अग्रिम जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया।

सिंघार के खिलाफ खुद को उनकी पत्नी बताने वाली महिला ने धारा 376, 377 और 498 के तहत धार के नौगावा थाने में प्रकरण दर्ज कराया था। महिला ने पुलिस को बताया था कि नवंबर 2021 से 18 नवंबर 2022 के बीच विधायक सिंगार ने उसके साथ मारपीट व अभद्र व्यवहार किया। महिला ने शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, दुष्कर्म और अप्राकृतिक कृत्य का भी आरोप लगाया है।

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