नेशनल लोक अदालत की तैयार को लेकर बैठक आयोजित
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बैठक में अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों के निराकरण को लेकर न्यायाधीश सार्थक प्रयास करें- प्रधान जिला न्यायाधीश श्री ललित किशोर
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नालसा नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा 13 मई 2023 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उक्त लोक अदालत में समस्त राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, बैंक के प्रकरण, लिखित पराक्राम्य अधिनियम 138, वसूली के प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं अन्य व्यवहार बाद के प्रकरण रखे जायेंगे। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाजापुर श्री ललित किशोर के द्वारा विचाराधीन बंदियों के लंबित प्रकरणों एवं सूचिबद्ध पुराने प्रकरणों को शीघ्र निराकृत करने तथा नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों को रखे जाने के लिए जिला एवं तहसील के समस्त न्यायाधीशगण को निर्देशित किया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एवं जिला न्यायाधीश श्री राजेन्द्र देवड़ा ने बताया कि नेशनल लोक अदालत की तैयारियों को लेकर प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्री ललित किशोर की अध्यक्षता में आज 13 अप्रैल को प्रात: 10.15 बजे समस्त न्यायाधीशगणों जिला एवं समस्त तहसील के साथ ऑफलाईन एवं ऑनलाईन माध्यम से बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष के द्वारा प्रत्येक न्यायाधीश से नेशनल लोक अदालत की तैयारी को लेकर पृथक-पृथक चर्चा की। साथ ही नेशनल लोक अदालत में चिन्हित प्रकरण, समझौतावार्ता के दौरान राजीनामा के लिए सहमत पक्षकारों के प्रकरण की जानकारी ली। इस अवसर पर प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष द्वारा जिला एवं तहसील स्तर के समस्त न्यायाधीशगण को नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरण रखे जाकर निराकृत करने के लिए प्रेरित किया। विशेष रूप से मोटर दुर्घटना क्लेम प्रकरण, पारिवारिक विवाद के प्रकरण, धारा 138 एनआई एक्ट, चैक बाउंस प्रकरण, उपभोक्ता फोरम, राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरणों में सूचना पत्र जारी कर समझौतावार्ता करने के लिए प्री-सिटिंग बैठक करने के लिए निर्देशित किया। साथ ही नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम के प्रकरणों में शासन के द्वारा दिये जाने वाले लाभ की जानकारी दिये जाने के लिए संबंधित विभाग को पक्षकार को सूचना दिये जाने के लिए निर्देशित किया गया है।
साथ ही प्रथम चरण में 11 से 13 अप्रैल 2023 तक एवं द्वितीय चरण में 25 से 27 अप्रैल 2023 को दोपहर 02:00 बजे जिले के समस्त फायनेंस कंपनी के अधिकारियों एवं अधिवक्तागणों की उक्त तिथियों पर निरंतर प्री-सिटिंग बैठके आयोजित हो रही है। जो भी पक्षकार राजीनामा के माध्यम से अपने लंबित प्रकरणों को लोक अदालत के माध्यम से निराकरण कराना चाहते है, वे पक्षकार अपने प्रकरण को संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर नेशनल लोक अदालत में रखे जाने के लिए निवेदन कर सकते है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाजापुर के द्वारा बताया गया है कि न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले मामले जिनमें कोर्ट फीस लगती है उन प्रकरणों में लोक अदालत के माध्यम से निराकरण होता है। उक्त प्रकरणों में कोर्ट फीस वापसी का प्रावधान है। साथ ही लोक अदालत में निराकरण होने वाले प्रकरणों में किसी भी न्यायालय में अपील स्वीकार्य नहीं होती।
इस अवसर पर बैठक में जिला एवं तहसील न्यायालय शुजालपुर, आगर-मालवा के समस्त न्यायाधीशगण एवं सचिव एवं जिला न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाजापुर श्री राजेन्द्र देवड़ा, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री फारूक अहमद सिद्दकी उपस्थित थे।