झाबुआ से बीजेपी सांसद गुमान सिंह डामोर को जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
उच्च न्यायालय ने 600 करोड़ रुपये के पीएचई विभाग के झूठे परिवाद में उन्हें दोषमुक्त कर दिया है। बता दें कि 8 दिसंबर 2021 को धर्मेंद्र शुक्ला ने अलीराजपुर जेम एफ सी कोर्ट में सांसद गुमान सिंह सहित कलेक्टर गणेश मिश्रा व 2 अन्य व्यक्तियों सहित कुल 4 व्यक्तियों पर पीएचई विभाग में आर्थिक अनियमितता के बड़े घोटाले का परिवाद प्रस्तुत किया था। सांसद व अन्य ने अलीराजपुर प्रकरण को चुनौती देते हुए इंदौर खंडपीठ ने 2021 में परिवाद पर रोक लगाई थी।