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कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा द्वारा धारा 144 के तहत धार जिले में चाइना डोर , माँजा को प्रतिबंधित किया गया है।

कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा द्वारा धारा 144 के तहत धार जिले में चाइना डोर , माँजा को प्रतिबंधित किया गया है।

कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा द्वारा धारा 144 के तहत धार जिले में चाइना डोर , माँजा को प्रतिबंधित किया गया है। उक्त आदेश के पालन में आज धार नगर में चाइना डोर, मांजा बेचने वाले दुकानदारों पर जगह-जगह कार्रवाई की गई । जिसमें जयसवाल पतंग हाउस स्थान हटवाड़ा में बड़ी मात्रा में चाइना मांजा के लगभग 150 रील/ रोल जप्त की गई हैं। मौके पर दुकान संचालक दिव्यांश जयसवाल द्वारा उक्त चाइना वालों का विक्रय किया जा रहा था । मौके से सभी चाइना मांजा को जप्त किया गया है जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 50 से 60 हजार होगी।बाजार में भी अन्य दुकानदारों को समझाइश दी गई है इस प्रकार के चाइना मांझा का विक्रय ना किया जाए।

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